Sunday, March 31, 2019

डेबिट कार्ड अप्लाई कैसे करें इंटरनेट बैंकिंग से

सभी प्रकार की बैंक के आपको एटीएम डेबिट कार्ड प्रोवाइड कराती हैं लेकिन उनकी कंडीशन के अनुसार यदि आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए अलग से डेबिट कार्ड ऑर्डर करते हैं तो आप से अलग से शुल्क लिया जाएगा जो कि निर्धारित होता है अलग-अलग बैंकों के नियम के अनुसार आप वॉइस कॉल के माध्यम से मैसेज के माध्यम से और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से और ब्रांच में संपर्क करके भी एटीएम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं

हेलो फ्रेंड्स आज मैं डेबिट कार्ड्स के बारे में बता रहा हूं डेबिट कार्ड्स
बहुत प्रकार की होती हैं जिसे आप एटीएम डेबिट
कार्ड कहते हैं और आप एटीएम की मशीन पर जाकर पैसा निकालते
हैं लेकिन शायद आप डेबिट कार्ड के बारे में कुछ
हद तक ही जानते हैं इसके बारे में में कुछ ज्यादा बताने की कोशिश
कर रहा हूं जिससे आपको भी डेबिट कार्ड के बारे में
पता चल सके डेबिट कार्ड यदि आपके पास क्लासिक डेबिट कार्ड है
जिसे मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड कहा जाता है
उसकी फोटो इस प्रकार से है


इस डेबिट कार्ड से केवल अपने ही देश में पैसा निकाल सकते हैं और
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और यदि आप
कहीं बाहर जाते हैं या विदेश जाते हैं या ऑनलाइन किसी ट्रांजैक्शन
करते हैं किसी वेबसाइट पर तो आप ट्रांजैक्शन नहीं
कर पाते हैं इसकी वजह यह है कि यह कार्ड इंटरनेट ट्रांजैक्शन के
लिए बैलेड नहीं होता है

क्योंकि उसे परमिशन नहीं होती है बैंक से कुछ बैंक है जो इसको
इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के रूप में देते हैं जैसे कि पंजाब
बैंक एचडीएफसी बैंक स्टेट बैंक एक्सिस बैंक और सभी बैंक के हैं
जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए काम करती हैं
लेकिन उनके कुछ कंडीशन रहती है उन कंडीशन ओं को पढ़ना
पड़ता है और अपनी बैंक में संपर्क करना पड़ता है
लेकिन आपको यहां पर मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए घर
बैठे ही बता रहा हूं कि आप घर बैठे ही

अपना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हैं स्टेट बैंक का डेबिट
कार्ड जिसे ग्लोबल डेबिट कार्ड कहा जाता है
इसको अप्लाई कैसे करें इसकी जानकारी आपको यहां पर बता
रहा हूं जिससे कि आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकें
आपको सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग होनी चाहिए तभी आप घर बैठे
अपना डेबिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं सबसे पहले

इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करें कॉल लॉग इन करने के बाद

इंटरनेट बैंकिंग लॉगइन करने के बाद नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा
होगा ऊपर वाली पट्टी पर ई सर्विस ईसर्विस पर आपको
क्लिक कर देना है या फिर आप ईसर्विस पर जैसे माउस ले जाएंगे तो
ऑटोमेटिक नीचे की ब्रा खुल जाएगी और वहां पर
एटीएम कार्ड सर्विस लिखा होगा एटीएम कार्ड सर्विस पर क्लिक भी
करके जा सकते हैं


एटीएम कार्ड सर्विस पर क्लिक करें

रिक्वेस्ट एटीएम  डेबिट कार्ड पर क्लिक करना है
इसके बाद अपना अकाउंट सिलेक्ट करें और फिर डेबिट कार्ड ऑप्शन
या माई कार्ड कार्ड कैटेगरी में किसी एक को चुनना
है इसके बाद आप आपको नेम ऑफ द कार्ड लिखा हुआ है वहां पर
आपको नाम डालना है जो नाम आप एटीएम डेबिट
कार्ड पर प्रिंट करवाना चाहते हैं

इसके बाद सिलेक्ट टाइप ऑफ द कार्ड ऑप्शन के सामने सिलेक्ट
लिखा हुआ है वहां पर जैसे ही क्लिक करते हैं
तो बहुत सारे एटीएम की लिस्ट निकल कर आ जाती है जिसमें से
आपको जो आधार कार्ड अच्छा लगे वह आधार कार्ड
चुन सकते हैं या फिर कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हैं ऐसे ही
और भी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी
आप चुन सकते हैं यहां पर आपके सामने जो एसबीआई का ग्लोबल
कार्ड दिखाई दे रहा है एक मास्टर डेबिट कार्ड दो
प्रकार के दिखाई दे रहे हैं एक मास्टर और एक वीजा कार्ड इसमें से
कोई भी एक आप चुन सकते हैं जो इंटरनेशनल
ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है यदि आप क्लासिक कार्ड सुनेंगे तो
आपका सिंपल कार्ड होगा जिसे आप अपने देश में ही
यूज़ कर पाएंगे

इसके बाद  आई accept पर आपको क्लिक करना है
और सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है


अब आपके सामने स्क्रीन इस प्रकार की दिखाई देगी अब यहां पर
आपको रजिस्टर्ड ऐड्रेस  चुन लेना है या फिर
आप नया एड्रेस देना चाहती हैं जहां पर आप डेबिट कार्ड मंगवाना
चाहते हैं तो आपको न्यू ऐड्रेस सिलेक्ट कर लेना है
जिससे आप वहां पर अपना नया एड्रेस डालकर सबमिट कर सकते हैं

अब आपके सामने इस प्रकार की विंडोज़ दिखाई देगी यहां पर
आपको किसी एक ऑप्शन को चूस कर लेना है
वन टाइम पासवर्ड को जो कि आप के मोबाइल नंबर पर एक
ओटीपी आएगा या फिर आपके पास प्रोफाइल पासवर्ड है
उससे भी आप कर सकते हैं वन टाइम पासवर्ड से कर रहे हैं तो
आपके पास ओटीपी जाएगा और ओटीपी डालने के बाद
आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है या फिर आप प्रोफाइल
पासवर्ड डालने के बाद आपको सबमिट बटन पर
ओके कर देना है

वन टाइम पासवर्ड डालने के बाद सबमिट बटन पर प्रेस करें

इस प्रकार से आप ऊपर स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यह सबमिट
हो चुका है और यह आपको 7 से 8 दिन के अंदर आपको
जो एड्रेस दिया है उस एड्रेस पर आपको पहुंचा दिया जाएगा इस
प्रकार से आप किसी भी बैंक का इंटरनेट बैंकिंग के
माध्यम से आप अपना डेबिट कार्ड ऑनलाइन करवा सकते हैं या
कर सकते हैं

सभी प्रकार की बैंक के आपको एटीएम डेबिट कार्ड प्रोवाइड कराती हैं
लेकिन उनकी कंडीशन के अनुसार यदि आप
इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए अलग से डेबिट कार्ड ऑर्डर
करते हैं तो आप से अलग से शुल्क लिया जाएगा जो कि
निर्धारित होता है अलग-अलग बैंकों के नियम के अनुसार आप वॉइस
कॉल के माध्यम से मैसेज के माध्यम से और इंटरनेट
बैंकिंग के माध्यम से और ब्रांच में संपर्क करके भी एटीएम कार्ड
प्राप्त कर सकते हैं

यह प्रोसेस कभी भी बदल सकती है क्योंकि नए-नए तरीके इंटरनेट
पर यूज होते रहते हैं या सरवर बदलता रहता है
आगे चलकर थोड़ी बहुत प्रोसेस चेंज भी हो सकती है यदि आपको
कोई दिक्कत होती है तो आप हमें नीचे कमेंट कर
सकते हैं जिससे आपकी समस्या का सुधार किया जा सके यह  
ब्लॉग पढ़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद

NOT:- यदि आप इंटरनेट बैंकिंग चलाना नहीं जानते हैं तो आप
कभी भी बैंक से इंटरनेट बैंकिंग ना लें इससे आपका
पैसा जा सकता है आप किसी को कोई भी वन टाइम पासवर्ड ना दें

वीडियो के माध्यम से देखने के लिए वीडियो प्ले कर सकते हैं

वीडियो के माध्यम से भी आप इस सर्विस का यूज कर सकते हैं



Sunday, March 17, 2019

प्रधानमंत्री श्रम योगी महान धन योजना के बारे में जानकारी और प्रश्न

*PM-SYM क्या है, किसको मिलेगा इसका लाभ, कितना मिलेगा पैसा, मृत्यु होने पर क्या होगी, क्या यह योजना सरकारी है ?*



अगर आपके मन में भी PM-SYM यानी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को लेकर कोई भी सवाल है इस पोस्ट को पढ़ने के बाद आपको उसके जवाब मिल ही जाएंगे ।



PM-SYM

*यहां आपको 68 ऐसे सवाल उनके जवाब दिए गए हैं जो सामान्य तौर पर कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के बारे में पूछता है । अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो इसे जरूर देख ले । यहां पर बताए गए हर सवाल और उसके जवाब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं यानी इसे गलत होने की संभावना ना के बराबर है ।*
*Q.1। PM-SYM क्या है?*
उत्तर:। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-दान (पीएम-एसवाईएम) असंगठित कामगारों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसकी मासिक आय 15,000 से कम है।
*Q2। क्या यह एक सरकारी योजना है?*
उत्तर:। हाँ।
*Q3। इस योजना की सदस्यता कौन ले सकता है?*
उत्तर:। 18-40 वर्ष की आयु का कोई भी असंगठित श्रमिक, जिसका काम प्रकृति में आकस्मिक है, जैसे कि गृह आधारित श्रमिक, सड़क विक्रेता, हेड लोडर, ईंट भट्ठा, कोबलर्स, चीर बीनने वाले, घरेलू कामगार, वॉशर-मैन, रिक्शा पुलर्स, ग्रामीण भूमिहीन मजदूर, स्वयं के खाता श्रमिक, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, आदि जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है। कर्मचारी को किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन योजना के तहत कवर नहीं किया जाना चाहिए और आयकर दाता नहीं है।
*Q4। इस योजना का क्या लाभ है?*
उत्तर:। यदि कोई असंगठित श्रमिक इस योजना की सदस्यता लेता है और 60 वर्ष की आयु तक नियमित योगदान का भुगतान करता है, तो उसे रु। की न्यूनतम मासिक पेंशन मिलेगी। 3000 / -। उसकी मृत्यु के बाद, पति / पत्नी को मासिक पारिवारिक पेंशन मिलेगी जो पेंशन का 50% है।
*q5। लाभार्थी कितने वर्षों तक योगदान देगा?*
उत्तर:। एक बार जब लाभार्थी 18-40 वर्ष के बीच प्रवेश आयु में इस योजना में शामिल हो जाता है, तो उसे 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक योगदान करना होगा।
*Q6। योजना के तहत कितनी पेंशन मिलेगी? किस उम्र में?*
उत्तर:। योजना के तहत, न्यूनतम पेंशन रु। 3000 / – प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। यह पेंशन सब्सक्राइबर की 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर शुरू होगी।
*q7। इस योजना में शामिल होने के हकदार कौन नहीं हैं?*
उत्तर:। इस योजना के तहत कोई भी श्रमिक जो किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे एनपीएस, ईएसआईसी, ईपीएफओ और एक आयकर दाता के तहत आता है, इस योजना में शामिल होने का हकदार नहीं है।
*प्रश्न 8। इस योजना में शामिल होने की प्रक्रिया क्या होगी?*
उत्तर:। इस योजना के तहत, ग्राहक, निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं और स्वयं-प्रमाणन आधार पर आधार नंबर और बचत बैंक खाते / जन-धन खाता नंबर का उपयोग करके पीएम-एसवाईएम के लिए नामांकित हो सकते हैं। एलआईसी के सभी शाखा कार्यालय, ईपीएफओ / ईएसआईसी के कार्यालय भी नामांकन के लिए योजना, इसके लाभ और पालन की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में ग्राहकों को सुविधा प्रदान करेंगे। वे उन्हें निकटतम सीएससी का पता लगाने की सलाह भी देंगे।
*प्रश्न 9। मैं नामांकन के लिए कहां जाऊं?*
उत्तर:। आप नामांकन के लिए निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं। *आप लोकेटर का उपयोग locator.csccloud.in/ पर कर सकते हैं।*
*Q.10। क्या मुझे अपनी जन्म तिथि और आय का प्रमाण देना होगा?*
उत्तर:। आयु या आय का कोई अलग प्रमाण नहीं देना होता है। स्व-प्रमाणन और आधार संख्या प्रदान करना नामांकन का आधार होगा। हालांकि किसी भी झूठी घोषणा के मामले में, उचित दंड को आकर्षित कर सकता है।
*Q.11। फंड मैनेजर कौन होगा?*
उत्तर:। एलआईसी फंड मैनेजर होगा और पेंशन भुगतान के लिए सेवा प्रदाता भी होगा।
*Q.12। क्या फंड L.I.C. के पास सुरक्षित है?*
उत्तर:। फंड 100% सुरक्षित है। कोष के प्रबंधन और पर्यवेक्षण की पूरी जिम्मेदारी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पास होगी जो श्रम और रोजगार के केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में कार्यात्मक है।
*प्रश्न 13। बाहर निकलने के प्रावधान क्या हैं?*
उत्तर:। असंगठित श्रमिकों के रोजगार की कठिनाइयों और अनिश्चित प्रकृति को देखते हुए, बाहर निकलने के प्रावधान लचीले हैं। बाहर निकलने के प्रावधान निम्नानुसार हैं:
यदि लाभार्थी किसी संगठित क्षेत्र में जाता है और 3 साल की न्यूनतम अवधि के लिए रहता है, तो उसका खाता सक्रिय होगा लेकिन सरकार का योगदान (50%) रोक दिया जाएगा। यदि लाभार्थी अंशदान की पूरी राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हो जाता है, तो उसे इस योजना में बने रहने की अनुमति होगी। 60 वर्ष की आयु में, उसे प्रचलित बचत बैंक दरों के बराबर ब्याज के साथ अपना योगदान वापस लेने की अनुमति होगी।
     यदि वह बकाया विकलांगता या किसी अन्य कारणों से योगदान करने में असमर्थ है, तो लाभार्थी स्वेच्छा से न्यूनतम 5 वर्षों के नियमित योगदान के बाद योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकता है।
  बाहर निकलने पर, उसका पूरा योगदान (सरकार के योगदान को छोड़कर) बचत बैंक दरों के बराबर ब्याज के साथ वापस किया जाएगा।
*Q.14। LIC की भूमिका क्या है?*
उत्तर:। एलआईसी योजना के लिए एक फंड मैनेजर के रूप में कार्य करेगा और योजना के लिए सदस्यता लेने वाले सभी गैर-संगठित श्रमिकों को पेंशन के भुगतान के लिए एक सेवा प्रदाता भी होगा।
*Q.15। योगदान का तरीका क्या है?*
उत्तर:। मुख्य रूप से, योगदान का तरीका मासिक आधार पर ऑटो-डेबिट द्वारा किया जाता है। हालांकि, इसमें तिमाही, छमाही और वार्षिक योगदान के प्रावधान भी होंगे। कॉमन सर्विस सेंटर में नकद में पहले योगदान का भुगतान किया जाना है।
*Q.16। मुझे कितना योगदान देना है?*
उत्तर:। योजना के प्रवेश काल में ग्राहक के योगदान की वास्तविक राशि निर्धारित की जाएगी।
*Q.17। ऑटो-डेबिट सुविधा है या नहीं?*
उत्तर:। हाँ। मासिक सदस्यता अपने लिंक किए गए बचत खाते से स्वचालित रूप से हर महीने की एक निश्चित तारीख को डेबिट की जाएगी।
*Q.18। सरकार की क्या जिम्मेदारी है। भारत की?*
उत्तर:। योजना का संचालन श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय एक समर्पित कॉल सेंटर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) स्थापित करेगा। जेएस और महानिदेशक (श्रम कल्याण) इस योजना को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए पीएमयू के नोडल अधिकारी होंगे। प्रदर्शन ऑडिट, पर्याप्तता और फंड प्रबंधन के लिए भी पीएमयू जिम्मेदार होगा। संपूर्ण योजना की निगरानी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड (NSSB) द्वारा की जाएगी, जैसा कि UWSS, अधिनियम 2008 की धारा 5 (8) (c) में अनिवार्य है।
*प्रश्न 19। क्या कोई प्रशासनिक लागत होगी?*
उत्तर:। ग्राहक के लिए कोई प्रशासनिक लागत नहीं होगी क्योंकि यह विशुद्ध रूप से भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है।
*Q.20। नामांकन सुविधा है या नहीं?*
उत्तर:। हां, इस योजना के तहत, नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। लाभार्थी योजना के तहत किसी को भी नामित कर सकता है।
*Q.21। क्या पारिवारिक पेंशन है?*
उत्तर:। हां, योजना के तहत पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है। यह केवल ग्राहक के पति या पत्नी के लिए लागू होता है। यदि पेंशन समाप्त होने के बाद ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का पति पेंशन का 50% प्राप्त करने का हकदार होगा।
*Q.22। पूरे भारत में इस योजना को शुरू करने में कितना समय लगेगा?*
उत्तर:। योजना को चयनित सीएससी में 15 फरवरी, 2019 तक पूरे भारत में 25 फरवरी, 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा।
*Q.23 क्या सब्सक्राइबर को किसी भी स्तर पर कोई नुकसान हुआ है?*
उत्तर:। किसी भी समय सब्सक्राइबर को कोई नुकसान नहीं होता है। भले ही सब्सक्राइबर नियमित योगदान के भुगतान के 5 साल बाद भी स्कीम में मौजूद हो, लेकिन उसका पूरा योगदान बचत की बैंक दरों के बराबर ब्याज के साथ लौटाया जाएगा।
*Q.24 यदि सदस्यता का भुगतान रोक दिया जाता है, तो क्या कोई ग्राहक फिर से इस योजना में शामिल हो सकता है / फिर से जीवित हो सकता है?*
उत्तर:। यदि सदस्यता के भुगतान को रोक दिया गया है या देरी हो रही है, तो भी ग्राहक बाद की अवस्था में ब्याज के साथ बकाया सदस्यता का भुगतान करने के बाद योजना को पुनर्जीवित कर सकता है।
*Q.25 क्या सब्सक्राइबर को जमा राशि का विवरण मिलेगा?*
उत्तर:। हां, ग्राहक को अपने मोबाइल पर प्रत्येक लेनदेन पर मिनी स्टेटमेंट के रूप में sms मिलेगा।
*Q.26। यदि ग्राहक नियमित योगदान के 10 साल से पहले योजना से बाहर निकलता है तो क्या होता है?*
उत्तर:। ऐसी स्थिति में ग्राहक को बचत के बैंक ब्याज के साथ उसके कुल अंशदान का ही भुगतान किया जाएगा।
*प्र। 27 यदि ग्राहक 10 साल बाद योजना से बाहर निकलता है लेकिन पेंशन शुरू होने से पहले क्या होता है?*
उत्तर:। ऐसी घटना में ग्राहक को उसके संचित ब्याज के साथ उसके अंशदान का भुगतान किया जाएगा। हालाँकि, वह सरकार का हिस्सा प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।
*Q.28। पेंशन शुरू होने से पहले मृत्यु के मामले में क्या होता है?*
उत्तर:। इस तरह की घटना में, यदि किसी लाभार्थी ने नियमित योगदान दिया है और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका जीवनसाथी शेष अवधि के लिए नियमित योगदान के भुगतान के बाद योजना में शामिल होने और उसे जारी रखने का हकदार होगा। अंशदान की अवधि पूरी होने पर, पति / पत्नी को मासिक पेंशन रु। 3000 / -। वैकल्पिक रूप से, यदि पति या पत्नी इच्छा रखते हैं, तो सदस्य के अंशदान की राशि बैंक दरों के ब्याज के बराबर ब्याज के साथ उसके / उसके नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी।
*PM-SYM की यह जानकारी अगम डिजिटल जोन की मेहनत का नतीजा है*
*Q.29। मैं अपनी शिकायत को हल करने के लिए कहां जाऊं?*
उत्तर:। आप पीएम-एसवाईएम से संबंधित किसी भी शिकायत / शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या सीएससी या श्रम कल्याण कार्यालय पर जा सकते हैं।
*Q.30। क्या पीएम-एसवाईएम का सदस्य बनने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है?*
उत्तर:। नहीं। इस योजना में शामिल होने के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं है।

Q.31। क्या सब्सक्राइबर योजना के तहत निर्धारित राशि से अधिक और स्वैच्छिक योगदान कर सकता है? यदि हां, तो सब्सक्राइबर को क्या फायदे होंगे?
उत्तर:। नहीं। स्कीम में शामिल होने के समय सब्सक्राइबर को केवल निर्धारित राशि का योगदान करना होता है।
प्र 32. क्या। क्या अतिरिक्त या उच्चतर योगदान देकर योजना में शामिल होने के लिए 40 साल से ऊपर के असंगठित कामगार के लिए उम्र में छूट दी जा सकती है?
उत्तर:। योजना के प्रावधान के तहत ऐसी कोई छूट उपलब्ध नहीं है।
प्र 33. क्या। क्या ग्राहक की मृत्यु के बाद कोई नामांकन सुविधा (पति या पत्नी के अलावा) उपलब्ध है?
उत्तर:। जीवनसाथी, यदि जीवित है, तो मृत्यु की सूचना और मृत्यु प्रमाण पत्र के उत्पादन पर स्वचालित रूप से पारिवारिक पेंशन का लाभार्थी होगा।
प्र 34.। क्या सब्सक्राइबर द्वारा योगदान में किसी भी ब्रेक के मामले में कोई अतिरिक्त शुल्क होगा? यदि हां, तो अतिरिक्त शुल्कों की मात्रा क्या होगी?
उत्तर:। यदि किसी सब्सक्राइबर ने लगातार योगदान का भुगतान नहीं किया है, तो उसे संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करके अपने योगदान को नियमित करने की अनुमति दी जाएगी |
Q.35 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशनभोगी और उसके जीवनसाथी की मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को पेंशन का भुगतान किया जाएगा?
उत्तर:। नहीं, ग्राहक के साथ-साथ उसके पति या पत्नी की मृत्यु के बाद, आश्रित पेंशन के भुगतान के हकदार नहीं होंगे।
Q.36 नामांकन केंद्र में कौन से दस्तावेज जमा करने हैं?
उत्तर:। ग्राहक को आधार-कार्ड, बचत बैंक पासबुक और ऑटो-डेबिट सुविधा के लिए सहमति फॉर्म के साथ एक स्व-प्रमाणित प्रपत्र प्रदान करना होगा।
Q.37 क्या सब्सक्राइबर को 60 साल की उम्र तक मासिक योगदान देने की आवश्यकता है?
उत्तर:। हाँ। योजना में शामिल होने के बाद, ग्राहक को 60 वर्ष की आयु तक निर्धारित मासिक योगदान का भुगतान करना होगा।
Q.38 पेंशन पाने के लिए 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, सब्सक्राइबर द्वारा क्या कार्रवाई की जानी चाहिए?
उत्तर:। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद मासिक पेंशन ग्राहक के लिंक्ड बैंक खाते में जमा की जाएगी।
Q.39 यदि पति और पत्नी दोनों PMSYM के सदस्य हैं और दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो क्या परिवार के अन्य सदस्य पेंशन या अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे?
उत्तर:। नामांकित व्यक्ति ब्याज के साथ सब्सक्राइबर (दोनों) के योगदान को वापस ले सकता है।
Q.40 अगर सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है और उसका / उसकी जीवनसाथी योगदान के भुगतान के द्वारा स्कीम को जारी रखने का विरोध करती है, तो ऐसे मामले में, क्या अंशदान का भुगतान मूल ग्राहक के शेष वर्षों के लिए किया जाना है या पति द्वारा 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक?
उत्तर:। ऐसे मामले में, अंशदान का भुगतान शेष / शेष अवधि के लिए किया जाएगा जब तक कि मूल ग्राहक 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता।
Q.41 क्या शिक्षा, विवाह और निर्माण के लिए अंतरिम ऋण प्राप्त करने का कोई प्रावधान है।
उत्तर:। योजना में ऐसी कोई ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं है।
Q.42 राज्य सरकारें अपने संबंधित असंगठित श्रमिक योजनाओं के तहत विभिन्न लाभ प्रदान कर रही हैं। क्या ऐसे सदस्य वर्तमान PMSYM योजना का लाभ उठा सकते हैं?
उत्तर:। हां, यदि ग्राहक इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र है या नहीं।
Q.43 क्या कोई लाभार्थी जो पेंशन भविष्य निधि योजना का ग्राहक है, PMSYM में शामिल होने के लिए पात्र हो सकता है?
उत्तर:। नहीं।
प्र .44 क्या अटल पेंशन योजना के तहत लाभार्थी PMSYM के तहत लाभ उठा सकते हैं?
उत्तर:। हाँ। यदि पात्र हो तो अटल पेंशन योजना के अलावा पीएम-एसवाईएम में भी शामिल हो सकते हैं।
Q.45 क्या भविष्य में मुद्रास्फीति के कारण पेंशन की मात्रा रु। 30,000 / – से अधिक बढ़ाई जाएगी?
उत्तर:। वर्तमान में, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन भविष्य की परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
Q.46 ग्राहक के योगदान के लिए भुगतान का तरीका क्या होगा?
उत्तर:। नकद द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रारंभिक योगदान। हालाँकि, बाद में मासिक अंशदान ग्राहक के बचत बैंक खाते / जन-धन खाते से स्वतः डेबिट किया जाएगा।
Q.47 अगर श्रमिक इस योजना में असंगठित श्रमिक के रूप में शामिल हो जाता है और वह संगठित क्षेत्र में शामिल हो जाता है, तो ईपीएफओ के तहत नामांकित हो जाता है और फिर से असंगठित क्षेत्र में वापस आ जाता है, उसी के लिए क्या तरीके होंगे?
उत्तर:। यदि कार्यकर्ता असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में जाता है, तो ऐसी स्थिति में, ग्राहक योजना के साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सरकार। योगदान बंद हो जाएगा और सदस्य को सरकार के बराबर अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। शेयर। वैकल्पिक रूप से, वह अपने योगदान को ब्याज के साथ वापस ले सकता है।
Q.48 यदि श्रमिक आय के स्रोत को खो देता है और मासिक प्रीमियम में योगदान नहीं दे पाता है तो क्या होगा?
उत्तर:। इस तरह की घटना में वह पहले से विस्तृत प्रावधान के अनुसार योजना से बाहर निकल सकता है।
Q.49 यदि स्कीम में शामिल होने के बाद सब्सक्राइबर की आय रु। 15,000 / – से अधिक हो जाती है तो क्या होगा
उत्तर:। स्कीम में सब्सक्राइबर जारी रह सकता है।
प्रश्न 50 आधार आधारित प्रमाणीकरण / ई-केवाईसी के लिए क्या मापदण्ड होगा?
उत्तर:। बायोमेट्रिक्स के माध्यम से।
Q.51 हेल्प लाइन / शिकायत निवारण तंत्र कौन संचालित करेगा?
उत्तर:। इसके लिए एक निर्दिष्ट कॉल सेंटर है और टोल फ्री नंबर 1800 2676 888 है।
Q.52 क्या कुछ विशेष मामलों के मामले में योगदान की आंशिक वापसी है? यदि हाँ, तो लॉक-इन अवधि कितनी है?
उत्तर:। आंशिक रूप से या पूरी तरह से योगदान की वापसी के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं है।
Q.53 क्या ई-कार्ड को नुकसान / क्षति, आदि के मामले में फिर से डाउनलोड किया जा सकता है? क्या इसके लिए कोई शुल्क देना होगा?
उत्तर:। हां, नुकसान या क्षति के मामले में ई-कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है।
PM-SYM
Q.54 क्या सहकारी बैंक में बचत बैंक खाते को योगदान के भुगतान के लिए ऑटो-डेबिट सुविधा से भी जोड़ा जा सकता है?
उत्तर:। यदि सहकारी बैंक सीबीएस प्लेटफॉर्म पर है, तो बचत बैंक खाते को ऑटो डेबिट के लिए जोड़ा जा सकता है।
Q.55 यदि किसी भी राज्य ने UWSSA 2008 के तहत असंगठित श्रमिक को पंजीकृत नहीं किया है, तो क्या इस योजना के तहत नामांकन की प्रक्रिया अधिनियम की धारा 10 (3) के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया मानी जा सकती है?
उत्तर:। सं। 10 के तहत पंजीकरण (3) और योजना के तहत नामांकन अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं।
Q.56 यदि सीएससी नेटवर्क का उपयोग पंजीकरण के लिए किया जाना है, तो सेवा शुल्क, प्रति पंजीकरण कितना होगा और लागत कौन वहन करेगा?
उत्तर:। नामांकन के लिए सेवा शुल्क एमओएल द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए और सब्सक्राइबर द्वारा देय कोई सेवा शुल्क नहीं।
Q.57 क्या बैंक भरे हुए डेबिट प्रयोजन के लिए डाउनलोड किया हुआ भरा हुआ आवेदन फॉर्म पर्याप्त होगा – कार्यकर्ता को बैंक में किसी अन्य फॉर्म को भरने की आवश्यकता नहीं होगी?
उत्तर:। फ़ॉर्म में उसके खाते से ऑटो डेबिट की सहमति के लिए एक अनुभाग है, इसलिए किसी अन्य फॉर्म की आवश्यकता नहीं है।
Q.58 एसएमएस भाषा राज्य की क्षेत्रीय भाषा में है या केवल अंग्रेजी / हिंदी में है?
उत्तर:। एसएमएस अंग्रेजी / हिंदी भाषा में भेजा जाएगा।
Q.59 सुविधा केंद्र के निकटतम स्थान को खोजने के लिए कोई इंटरेक्टिव मानचित्र है?
उत्तर:। सीएससी साइट पर उपलब्ध निकटतम स्थान या सूचना सुविधा केंद्रों पर उपलब्ध होगी। आप लोकेटर का उपयोग locator.csccloud.in/ पर कर सकते हैं।
Q.60 सदस्यता के चूक के मामले में, डिफ़ॉल्ट प्रीमियम के भुगतान के लिए क्या समानता होगी? क्या यह ऑटो डेबिट के माध्यम से या नकद या चेक के माध्यम से है?
उत्तर:। जुर्माना / ब्याज के साथ अंशदान की राशि उसकी सहमति के आधार पर सब्सक्राइबर के खाते में डेबिट की जाएगी।
Q.61 एक से अधिक पति या पत्नी होने के मामले में, किस पति को नामांकित घोषित किया जाएगा और किसे पारिवारिक पेंशन मिलेगी?
उत्तर:। जो पति द्वारा नामांकित है, वह परिवार पेंशन पाने का हकदार होगा। हालांकि, प्रतिद्वंद्वी दावेदारों के मामले में, अदालत का आदेश प्रबल होगा।
Q.62 क्या पेंशन खाते के स्थानांतरण के लिए कोई प्रावधान है अगर कार्यकर्ता ऑटो डेबिट के लिए लिंक किए गए बैंक खाते को बदलता है?
उत्तर:। नहीं, माइग्रेशन की आवश्यकता है, पेंशन खाता संख्या अद्वितीय होगी और सब्सक्राइबर के बैंक खाते से जुड़ी होगी।
Q.63 यदि PM-SYM सब्सक्राइबर शारीरिक रूप से ऑटो-डेबिट सुविधा के लिए सहमति देता है। लेकिन अगर उसके बैंक खाते में अपर्याप्त राशि है, तो उसके खाते का क्या होगा?
उत्तर:। इसे भुगतान में डिफ़ॉल्ट माना जाएगा और उसे समय-समय पर सरकार द्वारा तय किए जाने वाले दंड शुल्क के साथ, यदि कोई हो, तो पूरा बकाया भुगतान करके अपने योगदान को नियमित करने की अनुमति होगी।
प्र .64 यदि किसी ग्राहक के पास पुराना आधार कार्ड है, जहाँ केवल जन्म का वर्ष लिखा है, उस स्थिति में जन्म तिथि कैसे निर्धारित की जाती है और किस तारीख को पेंशन शुरू होगी?
उत्तर:। ग्राहक की स्व-प्रमाणन के आधार पर जन्म की तारीख निर्धारित की जाएगी। उसी के आधार पर योगदान का निर्धारण किया जाएगा।
Q.65 PM-SYM के सदस्य के मासिक योगदान के लिए नियत तारीख क्या है?
उत्तर:। हर महीने नामांकन की तारीख।
Q.66 PM-SYM के सब्सक्राइबर को मासिक योगदान की स्थिति कैसे पता चलेगी?
उत्तर:। मासिक योगदान में कटौती के बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेजा जाएगा।
Q.67 क्या ग्राहक को PM-SYM के पंजीकरण के समय अपनी तस्वीर जमा करनी है?
उत्तर:। किसी फोटोग्राफ की जरूरत नहीं।

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